लखनऊ/ब्रेकिंग
*गृह विभाग ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर जारी किया सख्त आदेश*
*उत्तरप्रदेश में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखना हुआ बैन*
● अब प्रदेश में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रख सकेंगे लोग,
● 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा तीसरा शस्त्र लाइसेंस,
● 29 जून तक NDAL पोर्टल पर अपलोड करना होगा शस्त्र लाइसेंस डाटा,
● बिना UIN नंबर 29 जून के बाद अवैध हो जाएंगे शस्त्र लाइसेंस,
● नए शस्त्र लाइसेंस के लिए भी अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन,
● NDAL पोर्टल पर ही नए शस्त्र लाइसेंस के लिए होगा आवेदन,
● 25 अगस्त 2020 तक आर्म्स डीलर दुकानों का सत्यापन कराना अनिवार्य,
● केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।