Sat. Jan 4th, 2025

गृह विभाग ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर जारी किया सख्त आदेश

लखनऊ/ब्रेकिंग

*गृह विभाग ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर जारी किया सख्त आदेश*

*उत्तरप्रदेश में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखना हुआ बैन*

● अब प्रदेश में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रख सकेंगे लोग,

● 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा तीसरा शस्त्र लाइसेंस,

● 29 जून तक NDAL पोर्टल पर अपलोड करना होगा शस्त्र लाइसेंस डाटा,

● बिना UIN नंबर 29 जून के बाद अवैध हो जाएंगे शस्त्र लाइसेंस,

● नए शस्त्र लाइसेंस के लिए भी अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन,

● NDAL पोर्टल पर ही नए शस्त्र लाइसेंस के लिए होगा आवेदन,

● 25 अगस्त 2020 तक आर्म्स डीलर दुकानों का सत्यापन कराना अनिवार्य,

● केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।

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