सिद्धार्थनगर/दिनांक 13 अगस्त 2024
‘अपना घर वृद्घाश्रम’ में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा तीन नवीन कानून के बारे में शिविर लगाकर निर्वासित वृद्घजनों दी गई जानकारी
जनपद सिद्धार्थनगर। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा आज दिनांक 13-08-2024 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देश तथा जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा जनपद में आश्रय वेलफेयर फाउन्डेशन द्वारा संचालित अपना घर वृद्घाश्रम पुरानी नौगढ में निवासित वृद्घजनों के मध्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 तथा तीन नवीन कानून में भरण पोषण के अधिकारी विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कराया गया, उक्त विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्घार्थनगर एम०पी० सिंह, सदस्य स्थाई लोक अदालत जयशंकर प्रसाद मिश्र तथा मैनेजर अपना घर वृद्घाश्रम पुरानी नौगढ सिद्घार्थ व वृद्घाश्रम के कर्मचारी तथा वृद्घाश्रम में संवासित वृद्घजन उपस्थित रहे।
मनोज कुमार तिवारी, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर काे संबोधित करते हुए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में अवगत कराया गया कि वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग करना एक संगीन अपराध है। जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
जयशंकर प्रसाद मिश्र, सदस्य स्थाई लोक अदालत सिद्घार्थनगर द्वारा 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए रेलवे के किराए में 40 प्रतिशत छूट, सरकारी बसों में वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए आरक्षित सीटें, बीमा योजना के बारे में तथा बताया गया कि वे पारिवारिक मामले, सम्पत्ती के मामले के निस्तारण के लिए लोक अदालत का सहारा लें, तथा उन्हें स्थायी लोक अदालत के महत्व बताते हुए स्थायी लोक अदालतों में परिवहन, डाक, टेलीग्राफ़ जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामले, जनहित सेवाओं से जुड़े मामले, जैसे कि बिजली, पानी, अस्पताल इत्यादि तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया।
एम०पी०सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपस्थित वृद्घजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओ, जैसे- 60 वर्ष के ऊपर के वृद्घजनों को वृद्घापेंशन योजना, परिवार के मुखिया के निधन पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पुत्रियों के विवाह हेतु सामुहिक विवाह योजना, विधवा महिलाओ हेतु विधवा पेंशन योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया।
(मनोज कुमार तिवारी)अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जनपद सिद्धार्थनगर-(उत्तर प्रदेश)