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अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

*प्रेस नोट*
*सिद्धार्थनगर*
*दिनांक 09-06-2020*

*अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशblank

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*विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध गोष्ठी कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश*

*विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 09-06-2020 को समय 07:30 बजे पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी ।*
*महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।*
1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण ।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण ।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. गुमशुदा बालक / बालिकाओं की बरामदगी के संबंध में प्रयासों / कार्यवाही का विवरण ।
5. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण ।
6. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जा रही विवेचना का विवरण ।
7. लंबित एस0आर0 का विवरण ।
8. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण ।
9. लंबित प्रारंभिक जांच / विभागीय कार्यवाही 14 (1),14 (2) का विवरण ।
10. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित पत्रावली का विवरण ।
11. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण ।
12. पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राप्त प्रकरणों का विवरण ।
13. सभी पुलिस कर्मियों की सुख- सुविधा के संबंध में किए गए कार्य का विवरण ।
14. कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग एवं उसके निस्तारण का विवरण ।
15. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण ।
16. कोरन्टाइन स्थल व भवन एवं कोरेन्टाइन किये गए व्यक्तियों, बाहर से आये श्रमिक एवं मजदूरों का विवरण ।
17. मई माह में पंजीकृत समस्त अभियोगों के विवरण की जानकारी ली गयी ।
18. मई माह में पंजीकृत समस्त (अधिनियमों)अभियोगों के विवरण की जानकारी ली गयी ।
19. माह में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिये गये ।
20. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
21. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
22. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स (ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक इत्यादि) पर पंजीकृत अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
23. एस0 आर0 के वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
24. पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
25. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
26. टॉप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
27. विगत 05 वर्षो से सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों में नामजद तथा प्रकाश में आये अपराधियों की सत्यापन की अद्यतन स्थिति तथा उसके विरुद्ध कृत कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी ।
28. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी ।
29. नामजद/प्रकाश में आये समस्त प्रकार के अभियुक्तों के डोजियर विवरण के बारे में जानकारी की गयी ।
30. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

*तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ।*
*उक्त गोष्ठी में मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञानशाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, प्रभारी विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, प्रभारी डायल-100, प्रभारी यातायात, रीडर व पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे

*उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर, सार्वजनिक स्थान/घर के बाहर मुखावरण(मास्क,गमछा,रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ) न पहनने पर, थूकने पर, दुपहिया वाहन पर बिना अनुमति एक से ज्यादा सवारी तथा चारपहिया वाहन पर तीन से ज्यादा सवारी चलने पर जुर्मानें का प्रावधान है, जो रु0 100/- से शुरू होकर रु0 1000/- तक होगा | दुबारा गलती करने पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।*
*विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि लॉकडाउन के शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करें तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले तथा उपरोक्त उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 का जिस किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । उक्त आदेश के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया | इसी क्रम में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अब तक कुल 2380 व्यक्तियों से कुल 2,89,300/-रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया है |*

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