सिद्धार्थनगर/ दिनांक 10.12.2020
अपराध गोष्ठी कर शान्ति- व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्न विन्दुओं पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
*राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा* अपराध गोष्ठी कर सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति- व्यवस्था बनाये रखने तथा जनता में पुलिस की छवि व्यवहार कुशल बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिये ।
*राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा* आज दिनांक 10-12-2020 को पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी । अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।
1- 06 माह से अधिक अवधि से लम्बित अभियोगों का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया ।
2- आईटी0 एक्ट में लम्बित समस्त अभियोगों का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया ।
3- महिला अपराध से सम्बन्धित समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
4- धोखाधड़ी के लम्बित समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
5- समस्त राजपत्रित अधिकारीगण को उनके द्वारा की जा रही विवेचनाओं के निस्ताऱण हेतु निर्देशित किया गया ।
6- यू0पी0 कॉप एप व ट्विटर के माध्यम से प्राप्त प्रकरण/पंजीकृत समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
7- लम्बित एस0आर0 केस के बारे में जानकारी ली गयी ।
8- समस्त प्रकार के अभियोगों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
9- आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
10- लम्बित प्रारम्भिक जॉच, विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
11- न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप पत्र/ अन्तिम रिपोर्ट को समय से न्यायालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।
12- थानास्तर पर प्राप्त समस्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
13-समस्त पुलिसकर्मियों एवं यू0पी0-112 के पी0आर0वी0 कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण एवं उनके सुख-सुविधाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सीजीएचएस दर पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये, अवसाद-ग्रस्त पुलिसकर्मियों में सकारात्मकता का भाव भरने हेतु योगाभ्यास/ खेल-कूद/ व्यायाम आदि हेतु समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को सुझाव दिया गया व चिक्तिसा प्रतिपूर्ति की समस्त लम्बित पत्रावलियों को निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया ।
तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े दिशा-निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार,लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में महोदय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।
उक्त गोष्ठी में समस्त क्षेत्राधिकारीगण, अभियोजन अधिकारी, उप निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, उप निरीक्षक रेडियोशाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, प्रभारी विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, प्रभारी यू0पी0-112, प्रभारी यातायात, रीडर व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे ।
(न्यूज़ 17 इंडिया एडिटर इन चीफ विजयकुमारमिश्रा)