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“अपर पुलिस महानिदेशक” गोरखपुर जोन ने अपराध समीक्षा बैठक में प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए सख्त दिशा-निर्देश

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दिनांक 01 जनवरी 2025

“अपर पुलिस महानिदेशक” गोरखपुर जोन द्वारा अपराध समीक्षा गोष्ठी की बैठक में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए सख्त दिशा-निर्देश

बस्ती: आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर “डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार” द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती “दिनेश कुमार पी0” व पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर “सत्यजीत गुप्ता” की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान थानों पर आने वाले आगंतुकों के साथ सम्मानजनक, गरिमापूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करने, जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्यवाही करने, जनपद में घटित विभिन्न आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों की लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपराध समीक्षा गोष्ठी बैठक में महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देशित किया गया। चोरी, लूट, नकबजनी, छिनैती व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत अपने-अपने थानाक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिष्ठानों, गांवों आदि में लोगों से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा सड़क मार्ग को कवर करते हुए लगवाने हेतु बताया गया। बैंकों, सर्राफा, ग्राहक सेवा केन्द्रों के आसपास कैमरे लगवाने व सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु बताया गया। गोतस्करी व गोवध सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

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