सिद्धार्थनगर /दिनाँक 18 मार्च 2024
आदर्श आचार संहिता के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों के साथ की बैठक.
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल/जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनीतिक पार्टियो के साथ की बैठक/बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश..
सि0नगर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में समस्त राजनैतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता के बारे में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 29.04.2024, नाम निर्देश हेतु अन्तिम तिथि 06.05.2024, नाम निर्देश की संवीक्षा हेतु दिनांक 07.05.2024, नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक 09.05.2024, मतदान का दिनांक 25.05.2024 तथा मतगणना दिनांक 04.06.2024 को होगी।उन्होंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल द्वारा जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओ की दुहाई नही दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरो, मन्दिर या पूजा के अन्य स्थानो का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में किया जायेगा सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये,जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत के लिए याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना,तथा मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाए चिपकाने नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं- जुलूसों आदि में बाधाये उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रहीं हों।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि एक दल द्वारा लगाए गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देना होगा ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सके। जुलूस का आयोजन करने वाले अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस स्थान पर समाप्त होगा। कार्यक्रम में कोई फेरबदल नही होना चाहिए।
इस अवसर पर उपरोक्त केे अतिरिक्त उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाशंकर, अपर उपजिलाधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी शशांक शेखर राय, तथा संबधित राजनैतिक दलो के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।