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“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत आर्म्स एक्ट के अभियोग में टॉप टेन अपराधी को 05 वर्ष के कारावास तथा ₹10,000/-के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

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जनपद सिद्धार्थनगर/दिनांक 01 फरवरी 2025

“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत आर्म्स एक्ट के अभियोग में टॉप टेन अपराधी को 05 वर्ष के कारावास तथा ₹10,000/-के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से टॉप टेन अपराधी को आर्म्स एक्ट के अभियोग में 05 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर: पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को ST.N 5850/2022 मु0अ0सं0 59/2022 धारा 7/25 (1)(1ए) आर्म्स एक्ट थाना ढेबरुआ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश श्रीमती श्रद्धा भारतीय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा टॉप टेन अपराधी को आर्म्स एक्ट के अभियोग में अभियुक्त अब्दुल हमीद उर्फ सुल्तान पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ मुस्लिम निवासी भगवानपुर थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को 05 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अभियुक्त को सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना ढेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

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