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उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर होगी विधिक कार्यवाही

सिद्धार्थनगर/पीआरओ सेल
दिनांक 12.07.2020

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर होगी विधिक कार्यवाही

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर, सार्वजनिक स्थान/घर के बाहर मुखावरण (मास्क,गमछा,रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ) न पहनने पर, थूकने पर, दुपहिया वाहन पर बिना अनुमति एक से ज्यादा सवारी तथा चारपहिया वाहन पर तीन से ज्यादा सवारी चलने पर जुर्मानें का प्रावधान है, जो रु0 100/- से शुरू होकर रु0 1000/- तक होगा | दुबारा गलती करने पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।
विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि लॉकडाउन के शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करें तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले तथा उपरोक्त उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 का जिस किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी । उक्त आदेश के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया | इसी क्रम में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अब तक कुल 16,940 व्यक्तियों से कुल 19,72,400/-रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया है |

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