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दिनाँक-17-08-020
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 दावा अधिकरण का यूपी सरकार ने किया गठन![blank](https://news17india.com/wp-content/plugins/speedycache-pro/assets/images/image-palceholder.png)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दंगारोधी मॉडल उत्तरप्रदेश ही नहीं बल्की देश के कुछ और राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया है। अब इस मॉडल को कानूनी दर्जा देते हुए उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राजनैतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया है,
#लखनऊ के दावा अधिकरण क्षेत्र में 12 मंडल जबकि मेरठ के कार्यक्षेत्र में 6 मंडल क्षेत्रों की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी#।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए प्रदेश सरकार मार्च में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 लाई थी। इसी नियमावली के तहत इस दावा अधिकरण का गठन किया गया है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा। उसका फैसला अंतिम होगा और उसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के तीन माह के अंदर दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन करना होगा।
लखनऊ के कार्यक्षेत्र में 12 मंडल
लखनऊ, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर और विंध्याचल।
*मेरठ के कार्यक्षेत्र में छह मंडल मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ आगरा, बरेली और मुरादाबाद*
कर्नाटक ने भी अपनाया है यूपी मॉडल उपद्रवियों से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के यूपी मॉडल को कर्नाटक सरकार ने भी अपनाया है। हाल ही में बंगलुरू में हुए दंगे के बाद यह फैसला किया गया है। बीएस येदियुरप्पा सरकार ने नुकसान की क्षतिपूर्ति के संबंध में दावा आयुक्त की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
(लखनऊ से न्यूज़ 17 इंडिया संवाददाता राजन द्विवेदी की रिपोर्ट—-)