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उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा “दिशा स्कीम के अंतर्गत” जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा “दिशा स्कीम के अंतर्गत” जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

सिद्धार्थनगर। उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 03/एसएलएसए-01/2023 दिनांक 02 जनवरी 2023 के अनुपालन में नीति आयोग भारत सरकार ने ”दिशा स्कीम के अंतर्गत” जनपद सिद्घार्थनगर को भी चिन्हित किया है तथा दिशा स्कीम (कोड संख्या 3955) के अंतर्गत दिनांक 08 जनवरी, 2023 को विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर अशोक कुमार-नवम के आदेश के क्रम में ब्रिजेश कुमार-द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्पायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर द्रारा आज दिनांक 08-01-2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर एवं तहसील विधिक सेवा समिति नौगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में जय किसान इंटर कालेज सकतपुर सनई सिद्घार्थनगर के परिसर में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्रिजेश कुमार-द्वितीय ने उपस्थित जनमानस के मध्य अपना विचार व्यक्त करते हुये कहा कि कानून साधारण भाषा मे वह नियम है जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु लिपिबद्ध किये गये है। जीवन मे जटिलतायें बढ रही है, और कोई ऐसा पक्ष नही है जिसके बावत कानून नही बनाया गया हो। भारत वर्ष में विविध विषयोंं पर अधिनियम और नियम और विनियमों की भरमार है, तथा कानून बनाने की यह प्रक्रिया अनवृत्त जारी है। उन्होने कहा कि भारतीय संविधान मे यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हों।

इसी उददेश्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का कानून बनाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा असहाय और निर्बल वर्गो को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। हमें अपने आसपास शहर व देश मे क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हर क्षेत्र में जागरूक होकर अपने कानूनी अधिकारों को भी जानना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में आगे बढ सके और जरूरत पडने पर कानूनी सहायता ले सके। उन्होने सभी लोगों से अपील की कि वे विधिक अधिकारो के प्रति स्वयं जागरूक होवें व दूसरो को भी जागरूक करें।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्रिजेश कुमार-द्वितीय ने उपस्थित जनमानस को यह भी अवगत कराया गया कि तीन लाख से कम की आय वालों को निशुल्क विधिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर की ओर से 30 पैरालीगल वालेन्टियर जनपद एवं तहसील स्तर पर कार्यरत है इनके माध्यम से निःशुल्क सहायता दी जा रही है। उन्होने लोगों से लोक अदालत के माध्यम से अपने वाद सुलझाने की सलाह भी दी।blank blank

उक्त विधिक साक्षरता शिविर में इसके अतिरिक्त जयश्ंकर प्रसाद मिश्र सदस्य स्थायी लोक अदालत सिद्घार्थनगर द्वारा स्थायी लोक अदालत की योजनाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को अपने कर्तव्य के साथ अधिकार के लिए जागरूक होने के बारे में जानकारी दी गयी,आशुतोष मिश्र ए०डी०ओ० पंचायत नौगढ द्वारा संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में, श्रीमती सुशीला मिश्रा पराविधिक स्वयं सेवक द्वारा पारिवारिक मामलों के संबंध में विधिक जानकारियां दी गयी।

उक्त विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में नवीउल्लाह प्रधानाचार्य जय किसान इंटर कालेज सकतपुर सनई सिद्घार्थनगर, तहसील नौगढ के बंधु प्रसाद न्याय लिपिक एवं विद्यालय, तहसील के कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त तहसील सभागार में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रकट करते हुये विधिक जानकारी दी,सभा का संचालन जय श्ंकर प्रसाद मिश्र स्थायी लोक अदालत सिद्धार्थनगर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अन्त में उपस्थित आमजन को विधिक जानकारियो से संबंधित पम्पलेटस व बुकलेट भी वितरित किया गया।

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