जनपद सिद्धार्थनगर/दिनांक 25 जून 2024
केन्द्र सरकार द्वारा तीन नवीन अपराधिक कानून 2023 के संबंध में उपस्थित पैनल को जानकारी दी गई.
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सिद्धार्थनगर द्वारा
आज दिनांक 25-06-2024 को उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 2053/एलएसएलए-विविध/2024, दिनांकित 07.06.2024 के अनुपालन एवं जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश के क्रम में पराविधिक स्वयं सेवकगण को केन्द्र सरकार द्वारा तीन नवीन अपराधिक कानून यथा भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
उक्त बैठक में चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल अश्वनी कुमार मिश्र, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउन्सिल फराज अहमद, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिलअशोक चन्द्रा,असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल एहतेशामु्ददीन, पैनल अधिवक्ता नवनीत कुमार द्घिवेदी, पैनल अधिवक्ता नारदमुनि पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता जय बहादुर सिंह, पैनल अधिवक्ता नागेन्द्र नाथ पाण्डेय,पैनल अधिवक्ता सैयद सरवर अनवार,पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार चतुर्वेदी, पैनल अधिवक्ता शकूर मुहम्मद, पैनल अधिवक्ता अजय कुमार चौरसिया,पैनल अधिवक्ता इशराक अहमद खां, पैनल अधिवक्ता गोपाल तिवारी, पैनल अधिवक्ता श्रीमती पुष्पावती मिश्रा,पैनल अधिवक्ता एवं विधिक सेवा समिति बांसी सिद्घार्थनगर में तैनात पी०एल०वी० प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, विधिक सेवा समिति डुमरियागंज सिद्घार्थनगर में तैनात पी०एल०वी० सुश्री स्वाती श्रीवास्तवा, विधिक सेवा समिति बांसी सिद्घार्थनगर में तैनात पी०एल०वी० श्रीमती नेहा श्रीवास्तव व किशोर न्याय बोर्ड सिद्घार्थनगर में तैनात पी०एल०वी० सुश्री इलमा सिद्दीकी उपस्थित रहे।
मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लागू नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं महिलाओं तथा बच्चों के साथ लैगिंक अपराध एक ही अध्याय के अधीन रखे जाने तथा अपराध होने पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराये जाने की प्रक्रिया नवीन कानून के तहत आनलाइन माध्यम से प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत कराये जाने के उपबन्ध, नवीन भारतीय न्याय संहिेता में बच्चों की परिभाषा में 18 साल के कम उम्र के सभी बच्चों को रखे जाने तथा शारिरिक संबंध बनाये जाने हेतु किसी महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किये जाने, भारतीय नागरिक संहिता में वृद्घों व असहाय व्यक्तियों को गिरफतारी से मिलने वाली छूट, 07 साल तक की सजा वाले मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारम्भिक जांच के उपबन्ध, गिरफतारी के समय पारिवारिक सदस्यों को अनिवार्य रूप से गिरफतारी की सूचना दिये जाने तथा परिवार के मामलों में प्रस्तावित अभियुक्तों को भी सुने जाने के उक्त नवीन उपबन्ध तथा पत्रावली उपान्तरित किये जाने, आरोप पर सुने जाने, बलात्कार जैसे मामलों में विचारण हेतु तथाा बहस सुनने के पश्चात निर्णय पारित किये जाने हेतु नियत समयावधि अंकित होने के विषय में स्पष्ट जानकारी उपस्थित पैनल अधिवक्तागण व पराविधिक स्वयं सेवकगण को दी गयी।
अश्वनी कुमार मिश्र चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिद्घार्थनगर द्वारा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में नवीन भारतीय न्यायिक संहिता में नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में किये गये नूतन परिवर्तनों जैसे कि इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की सुविधा, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रानिक माध्यम से सजोये गये साक्ष्य की वैधता एवं उपयोगिता आदि विषय पर विस्तृत जानकारी उपस्थित पैनल अधिवक्तागण व पराविधिक स्वयं सेवकगण को दी गयी।
वर्कशाप ट्रेनिंग के दौरान उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकगण के प्रश्नों का निराकरण किया गया। तथा उन्हें नवीन संहिताओं में आमजन के लाभ हेतु किये गये परिवर्तनों की जानकारी आमजनमानस तक पहुॅचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
Sd/- 25-06-2024
( मनोज कुमार तिवारी )
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सिद्धार्थनगर।