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कोविड-19 के मामलों को दृष्टिगत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में सापेक्ष निम्नलिखित व्ययस्था की जाती है

सिद्धार्थनगर-22/01/2022

कोविड-19 के मामलों को दृष्टिगत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में सापेक्ष निम्नलिखित व्ययस्था की जाती है

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में जनपद में कोविड-19 के मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद न्यायालय/अधिकरणो के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किए जाने के क्रम में उन दिशा-निर्देशों के अनुरूप व सापेक्ष निम्नलिखित व्ययस्था की जाती हैं।

प्रथम दिशा निर्देश:-जनपद न्यायाधीश द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक समय में चकरा अनुसार कुल संख्या के 50% न्यायिक अधिकारी गण न्यायालय में उपस्थित होंगे जिसके अनुपालन में उनके उपस्थित होने के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। शकील उर रहमान खान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या (1) सिद्धार्थनगर सोमवार बुधवार शुक्रवार, डॉ राकेश कुमार नैन विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सिद्धार्थनगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार, अशोक कुमार नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या दो सिद्धार्थनगर सोमवार शुक्रवार बुधवार, प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय विशेष न्यायाधीश पक्सो एक्ट सिद्धार्थनगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार, हिमांशु दयाल श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम सिद्धार्थनगर सोमवार बुधवार शुक्रवार बृजेश कुमार द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय सिद्धार्थनगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार शैलेश कुमार मौर्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ नगर सोमवार बुधवार शुक्रवार श्री संदीप पारचा सिविल जज वरिष्ठ प्रभाव सिद्धार्थनगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार श्री सौरभ ओझा सिविल जज कनिष्ठ प्रभाग सिद्धार्थनगर सोमवार बुधवार शुक्रवार सुश्री मनीषा गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार नवनीत सिंह अपर सिविल जज कनिष्क प्रभाग न्यायालय संख्या 1 सिद्धार्थनगर सोमवार बुधवार शुक्रवार श्रीमती असुनैना मौर्या अपर सिविल जज कनिष्ठ प्रभाव द्रुतगामी न्यायालय प्रथम सिद्धार्थनगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार सुश्री स्वेता विश्वकर्मा अप्पर सिविल जज कनिष्ठ प्रभात द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय सिद्धार्थनगर सोमवार बुधवार शुक्रवार। पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर का जनपद में मात्र 1 पद है जिस पर चंद्र मणि कार्यरत हैं उन्हें तरुण से बचाव संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यकतानुसार वर्चुअल मोड के माध्यम से अपने विधिक दायित्व करते रहेंगे।

वाह्य न्यायालय बांसी जनपद सिद्धार्थनगर हेतु व्यवस्था :- सुनील कुमार सिंह सिविल जज कनित सुप्रभात बांसी सिद्धार्थ नगर सोमवार बुधवार शुक्रवार जावेद अपर सिविल जज कनिष्ठ प्रभाग न्यायालय संख्या दो बांसी सिद्धार्थ नगर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार दीपेंद्र कुमार सिंह अपर सिविल जज कनिष्ठ प्रभाव न्यायालय संख्या 1 बांसी सिद्धार्थ नगर सोमवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। वाह्य वाले डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में मात्र एक न्यायिक अधिकारी अखिलेश पटेल सिविल जज कनिष्ठ प्रभाव डुमरियागंज सिद्धार्थनगर नियुक्त आता उनके द्वारा कार्य दिवसों में यथावत कार्य किया जाता रहेगा।

इस निर्देश के अनुसार गर्भवती महिला न्यायिक अधिकारी गण कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने की छूट होगी यदि आवश्यक हो तो मैं घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के क्रम में आदेशित किया जाता है कि महिला न्यायिक अधिकारी गण कर्मचारियों में से जो भी गर्भवती हो वह इस समय न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में अभिलंब लिखित रूप से सूचित करें ताकि उनके उसे न्यायालय में उपस्थिति से छूट प्रदान किए जाने या आवश्यक होने की दशा में घर से काम करने की अनुमति प्रदान किए जाने के बिंदु पर समुचित व्यवस्था की जा सके।

न्यायालय परिसर में अधिकारियों या अन्य प्रतिनिधियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध होगा तथा आप ही आवश्यक मामलों में जनपद न्यायाधीश के पूर्व अनुमति से वार कारियों ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने करने की अनुमति दी जा सकती है। इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु यह आदेशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में वाद कारियों अन्य प्रतिनिधियों का प्रवेश पूर्णतया ने सिद्ध होगा यदि किसी बात कारी अन्य प्रतिनिधि या उसके विद्वान अधिवक्ता के विचार में उस पक्षकार अन्य प्रतिनिधि की न्यायालय में उपस्थिति परम आवश्यक है तो इस हेतु एक विकल्प यह है कि उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस हेतु आवेदन संबंधित न्यायालय के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित कर दिया जाए और दूसरा विकल्प उस दिशा में है जब किसी पक्षकार के अधिवक्ता नियुक्त नहीं है या उसे नियुक्त करने हैं तो वह प्रवेश हेतु अपना आवेदन न्यायालय के मुख्य द्वार पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी को उपलब्ध करा देगा जहां सेवा प्रशासनिक कार्यालय द्वारा संकलित किया जाएगा संबंधित न्यायालय के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा दोनों में से किसी भी विकल्प से आवेदन प्राप्त होने की दशा में उस पर जनपद न्यायाधीश द्वारा उस पक्षकार अन्य प्रतिनिधि के प्रवेश की अनुमति के बिंदु पर समुचित आदेश पारित किया जाएगा ऐसे किसी अनुमति के ना होने की दशा में वाद कारी अन्य प्रतिनिधि का प्रवेश निषेध होगा।उक्त आशय की जानकारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया है।

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