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कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने शादी विवाह में शासन द्वारा गाइड लाइन के अनुसार अधिकतम 21 लोगो की ही अनुमति
सिद्धार्थनगर:-कोविड 19 के दृष्टिगत शादी/विवाह/व्यक्तिगत समारोह में शामिल होने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन पर दी जाती है–
1) कार्यक्रम किसी लान/हाल/सार्वजनिक स्थल पर शामिल नहीं होगा ।
2) कार्यक्रम केवल अपने निवास स्थान से किया जाएगा,जिसमे अधिकतम 21 लोग शामिल हो सकते हैं ।
3) कार्यक्रम को 10 बजे रात तक समाप्त करना होगा ।
4) कोविड-19 प्रोटोकाल नियम का पालन करना होगा। कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा तथा मास्क को पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ सेनेटाइजर आदि का प्रयोग करें ।
उप जिला मजिस्ट्रेट
नौगढ़-सिद्धार्थनगर
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उप जिलामजिस्ट्रेट नौगढ़-सिद्धार्थनगर।
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पत्रांक-प्रतिलिपि:-
245/आशुलि0/2021-22/दिनाँक-01 मई 2021-
1) क्षेत्राधिकारी सदर / बांसी को सूचनार्थ प्रेषित ।
2) समस्त प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिद्धार्थनगर, कपिल्वस्तु, लोटन, जोगियाउदयपुर,थानाध्यक्ष मोहाना,उसका बाजार व चिल्हिया को सूचनार्थ ।
उप जिला मजिस्ट्रेट
नौगढ़-सिद्धार्थनगर।
नोट;- किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर शादी कार्ड दिखाया जाएगा ।