गोवध अधिनियम में थाना खेसरहा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा
“गोवध अधिनियम के तहत थाना खेसरहा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 01अदद देशी तमंचा व 02अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा”
अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, थानाध्यक्ष थाना खेसरहा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.12.2022 को थाना खेसरहा पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण को भड़सर पुलिया के पास से समय 12:05 बजे 02 राशि गोवंश व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2022 धारा 3/5ए/8.गोंवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 ARMS ACT पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया ।
बरामदगी का विवरण-02 राशि गोवंशीय पशु/01अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस (अभियुक मेराज के कब्जे से)।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- 1–मेराज अहमद उर्फ मोहन पुत्र गुलाब बंजारा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।
2–हनीफ उर्फ चकाटू पुत्र चिन्नीलाल उम्र करीब 60 वर्ष निवासी अर्जी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
गिरफ्तार अभियुक्त हनीफ का आपराधिक इतिहास – 1–मु0अ0सं0 103/1992 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर। 2–मु0अ0सं0 32/1993 धारा 393,307 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
3–मु0अ0सं0 137/1993 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
4–मु0अ0सं0 89/2002 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
5–मु0अ0सं0 694/2006 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
6–मु0अ0सं0 680/2008 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
7–मु0अ0सं0 524/2013 धारा 396 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।