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चुनाव आयोग के निर्देश पर पहली बार वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति,कोविड- 19 प्रभावित / निम्न विकल्पों के द्वारा घर बैठे कर सकेंगे मतदान…

सिद्धार्थनगर 11 जनवरी 2022

 

CEC के निर्देश पर पहली बार वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति,कोविड- 19 से प्रभावित / निम्न विकल्पों के द्वारा घर बैठे कर सकेंगे मतदान…

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति तथा कोविड-19 का सन्देह होने वाले या उससे प्रभावित व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट में सम्मिलित करते हुए निम्न कार्यवाही अपेक्षित है। बी.एल.ओ. द्वारा आवंटित ग्राम सभा में ऐसे मतदाता जो दिव्यांग है या 80 वर्ष से अधिक उम्र के है या कोविड-19 के संदिग्ध या कोविड ग्रस्त है को घर बैठे मतदान करने की इच्छा पर फार्म-12 डी उपलब्ध कराते हुए पावती प्राप्त करेगें। घर बैठे मतदान का विकल्प चुनने वाले मतदान से भरा फार्म-12 डी, बी.एल.ओ. द्वारा अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अन्दर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना है। इस प्रक्रिया के पर्यवेक्षणीय दायित्वो का निर्वहन सम्बन्धित क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी डा0 मतपत्र, मतदाता को तीन श्रेणी में सूचीबद्ध करेंगे। वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष के ऊपर के मतदाता), दिव्यांगजन, कोविड-19 संदिग्ध या संक्रमित मतदाता, नामांकन के बाद उपरोक्त मतदाता सूची (फ्रीज) हो जायेगी। निर्वाचन अधिकारी कोविड-19 संक्रमित होने वाले मतदाताओ की जांच रिपोर्ट सत्यापन के पश्चात ही उनकी सूची डाक मत पत्र हेतु अन्तिम रूप से चयन करेंगे। उपरोक्त मतदाता सूची में मतदाता के नाम सामने पोस्टल बैलेट लिखा आयेगा। उपरोक्त तैयार सूची को समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साझा करेंगे।
उक्त आशय की जानकारी उपकृषि निदेश/प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र अरविन्द कुमार विश्वकर्मा ने अपनी एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।

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