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जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000/- के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

दिनांक 04-10-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

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जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000/- के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

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“आपरेशन कनविक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के तहत आज दिनांक 04.10.2023 को वाद सं. 13/2012 को मु0अ0सं0-66/1995 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना इटवा में जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी न्यायालय ASJ/FTC-II सिद्धार्थनगर कामेश शुक्ला द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशोरी पथरकट्ट पुत्र बुद्धु पथरकट्ट निवासी प्रेमनगर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, नीरज श्रीवास्तव अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार मु0आ0 महेन्द्र यादव थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा ।

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