Wed. Apr 9th, 2025

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जमा हुए शस्त्र को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेशानुसार / नियमानुसार शस्त्र को अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है…..

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जमा हुए शस्त्र को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेशानुसार / नियमानुसार शस्त्र को अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है…..blank blank

राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तरप्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या-243/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/08/2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2021 के परिपेक्ष्य में निष्पक्ष एवम शांतिपूर्ण फनग से निर्वाचन कराए जाने विषयक जनपद गोरखपुर में निर्गत शस्त्र लाइसेंसिओ के शस्त्र को जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरप्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 3590 रा0नि0आ0अनु0-3 पं0नि0/2021 दिनाँक 05/05/2021द्वारा मत गणना समाप्त होने के उपरांत परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो गई है।अस्तु दिनाँक 26/03/2021 से प्रभावी आदर्श आचार संहिता दिनाँक-05/05/2021 को समाप्त की जा चुकी है।

उक्त के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनाँक- 16/07/2021 द्वारा जनपद गोरखपुर में निर्गत शस्त्र लाइसेंसिओ द्वारा जो अपना शस्त्र विभिन्न धाराओं / शस्त्र विक्रेताओं के यहाँ पर जमा कराए हैं,उसे नियमानुसार अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः तदनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें……

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर
प्राभारी अधिकारी(शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट
गोरखपुर

राष्ट्रीय पंचायतीराज प्रधान संगठन उत्तरप्रदेश और जनपद के जिलाधिकारी महोदय से विनम्र अपील करता है कि गोरखुपर जिला मजिस्ट्रेट की तरह आदेश पारित कर चुनाव के दौरान जमा किये गए शस्त्र लाइसेंस धारकों का शस्त्र अवमुक्त करने की कृपा करें…..

प्रेस विज्ञप्ति :- राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष कौशल किशोर पाण्डेय जी द्वारा प्रेषित…

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