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दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु तहसील बांसी में शिविर का आयोजन कर 44 दिव्यांगजनों का चिन्हित किया गया

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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर- 05-09-2024

दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु तहसील बांसी में शिविर का आयोजन कर 44 दिव्यांगजनों का चिन्हित किया गया

जनपद सिद्धार्थनगर। आज दिनांक 05-09-2024 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देश तथा जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनोज कुमार तिवारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा दिव्यांगजनों हेतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के संबंध में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की जानकारी दिये जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग के समन्यव से तहसील सभागार बांसी, सिद्घार्थनगर में किया गया।

    उक्त शिविर में मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा उपस्थित दिव्यांगजनों को बताया गया कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा 2(एन), (निशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995के रूप में भी जाना जाता है) विकलांग व्यक्तिगत अधिकार ऐसे व्यक्ति को'रूप में परिभाषित जो कोई भी चिकित्सा शास्त्र द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित है। यह विकलांगता दृष्टिबाधिता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग उपचारित, श्रवण बाधा, चलन विकलांगता, मानसिक रोग व मानसिक मंदता इत्यादि हो सकता है। साथ ही साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा मानसिक रूप से पीडित व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के समान विधिक अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि दिव्यांग कल्याण सुरक्षा अधिनियम 2016 के तहत सभी दिव्यांगों के लिए कर्इ तरह के सुविधाआें का प्राविधान किया गया है।

देवेन्द्र मणि त्रिपाठी सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति बांसी द्वारा शिविर को संबोधित करते हुये कहा गया कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि जीवन की एक चुनौती है. जिस प्रकार हर मानव अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करता है. उसी प्रकार दिव्यांगता को भी एक चुनौती मान कर काम करते रहने से ही वह व्यक्ति सफल होता है। दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलायी जा रही है. इसका लाभ लेने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ आरक्षण प्रदान भी करती है. जिसमें सरकारी नौकरी, शिक्षा और ट्रेन में किसी भी सफर में छूट जैसी सुविधाएं शामिल है। साथ ही साथ उपस्थित दिव्यांगजनों को बताया गया कि कोई भी व्यक्ति तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है तथा तहसील विधिक सेवा समिति पर तैनात पराविधिक स्वयं सेवक के माध्यम से तहसील के कार्यों की जानकारी एवं मुकदमों की अद्यतन स्थिति व अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते है।

उक्त शिविर को संबोधित करते हुये कृष्ण कान्त त्रिपाठी नामिका अधिवक्ता बांसी द्वारा कहा गया कि समाज के गरीब व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों एवं निसहाय व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जाती है।

दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु तहसील सभागार बांसी सिद्घार्थनगर में शिविर का आयोजन भी किया गया,जिसमें 44 दिव्यांगजनों का चिन्हित किया गया है। उक्त शिविर का संचालन रामचन्द्र, पराविधिक स्वयं सेवक बांसी द्वारा किया गया।

उक्त विशेष जागरूकता शिविर में सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति बांसी देवेन्द्र मणि त्रिपाठी, नामिका अधिवक्ता बांसी कृष्ण कान्त त्रिपाठी, आंख के सर्जन डा० राकेश वर्मा, आर्थो सर्जन विमल द्विवेदी, पंकज आनन्द, जे०पी० शुक्ल तथा दिव्यांजन सशक्तिकरण के कर्मचारीगण एवं तहसील विधिक सेवा समिति बांसी के पराविधिक स्वयं सेवक श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, रामचन्द्र व मुकेश कुमार तथा तहसील बांसी के दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

मनोज कुमार तिवारी,अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर।

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