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पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को दिए आवश्यक दिशा- निर्देश

सिद्धार्थनगर-दिनांक 24-09-2020

पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को दिए आवश्यक दिशा- निर्देशblank

राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी में बांसी सर्किल का अर्दली कक्ष/ अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये ।

राम अभिलाष त्रिपाठी,, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 24-09-2020 को थाना बांसी में बांसी सर्किल के थाना- बांसी, जोगिया उदयपुर, खेसरहा का अर्दली कक्ष/ अपराध समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण ।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण ।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण ।
5. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण ।
6. न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण ।
7. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण ।
8. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
9. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
10. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
11. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
12. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी ।
13. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलोंके निस्तारण जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ।

(न्यूज़ 17 इंडिया एडिटर इन चीफ विजयकुमारमिश्र)

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