पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपित को 10 वर्ष जेल व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से कराया दण्डित
सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 16-12-2022 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना उसका बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1097/2015 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व 4डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामनेवास पुत्र लखन निवासी बकैनिया थाना उसका बाजार सि0नगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया ।
उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को न्यायाधीश कामेश शुक्ला, एएसजे/एफटीसी प्रथम सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। दण्डित कराये जाने में एडीजीसी राजेश त्रिपाठी व न्यायालय पैरवीकार आ0 राजू वर्मा थाना उसका बाजार सिद्धार्थनगर का योगदान रहा।