प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन कौशल किशोर पांडे ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को भेजा 11 सूत्रीय मांग पत्र
राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निम्नलिखित 11सूत्रीय पत्र भेजकर मांग किया है! जिसको स्वीकार करने की कृपा करें।
1) कृपया संगठन के द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 18.12.2025 के संदर्भ में आयुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा अवगत कराया है कि सामग्री मद में शासन द्वारा 1437.01 करोड़ रूपया की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। जो आवश्यक कार्यवाही के बाद जनपदों में भेज दी जायेगी। कृपया इस धनराशि से ग्राम पंचायतों के आंगनवाड़ी, रसोई घर,अन्नपूर्णा भवन,बाउण्ड्रीवाल आदि का भुगतान प्राथमिकता से कराने का कष्ट करें।
2) कृपया संगठन के द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 08.12.2025 के सन्दर्भ में शासन को प्रेषित अपने पत्र सं० 17/ ग्रा०आ०अनु०/ प्र०सं०आ०यो० ग्रा०/2026 दिनांक 13.01.2026 द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर्वेक्षण के पश्चात चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची का अंतिमीकरण ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से किए जाने का प्राविधान है। तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों की सूची जनपद स्तर से गठित त्रिस्तरीय समिति से जांच कराते हुए अनुमोदित कराने का प्राविधान है। तथा इस प्राथमिकता सूची को ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदित कराने का प्राविधान है। कृपया इन नियमों का शतप्रतिशत अपने स्तर से पालन कराने का कष्ट करें! तथा अति शीघ्रातिशीघ्र आवास बनवाने का कष्ट करें।
3) प्रत्येक ग्राम सभा की समस्त सरकारी जमीन, प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त परिसर आदि तथा सड़कें व गलियां अतिक्रमण मुक्त कराने का कष्ट करें।
4) गांव के किनारे सड़कों, मार्गों पर कूड़ा करकट तथा घूरा व सार्वजनिक स्थलों का कूड़ा-करकट आदि हटवाने का कार्य लेखपाल के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
5) शासनादेश सं०- 2403/33-1-2001-20/2001 टी०सी० पंचायत राज अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 अक्टूबर 2001 के अनुसार ग्राम प्रधानों / प्रतिनिधियों को जनपद के समस्त कार्यालयों में सम्मान दिलाने तथा उनके पत्रों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता से कराने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें।
6) शासनादेश सं० 3037/33-01-565/2001 दिनांक 08.10.2001 पंचायती राज अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 अक्टूबर 2001 के अनुसार ग्राम प्रधान की शिकायत हलफनामे पर ही स्वीकार की जाती है। साथ ही प्रत्येक शिकायत के साथ उन सभी व्यक्तियों के जिनसे शिकायतकर्ता अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त करता है, के नोटरी के समक्ष सम्पादित शपथपत्र और साथ में अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज जो उसके कब्जे में हो, अथवा उसकी शक्ति में हो, संलग्न होंगे। तभी कृपया शिकायत स्वीकार करने का कष्ट करें।कृपया समाचार पत्रों, यूट्यूब चैनल व अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने का कष्ट करें। कृपया इसके अलावा की गयी शिकायतों पर प्रचलित कार्यवाही समाप्त कराने का कष्ट करें।
7) ग्राम पंचायतों के खातों में रक्षित धनराशि मार्च के अन्त तक व्यय करने हेतु समस्त पंचायत सचिवों को निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।
8) ग्राम पंचायतों के सभी लम्बित भुगतान खातों में घन होने की दशा में एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करने हेतु पंचायत सचिवों से कहने का कष्ट करें।
9) शासनादेश सं0- 7841 / आर/छः-पु०-5-2001-1 (20)/2001 गृह (पुलिस) अनुभाग दिनांक 09 अक्टूबर 2001 के अनुसार ग्राम प्रधानों की लम्बित शस्त्र पत्रावलियां कृपया शीघ्रातिशीघ्र (एक माह में) निस्तारित करने का कष्ट करें।
10) ग्राम प्रधानों व उनके परिवारीजनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें।
11) ग्राम प्रधानों व उनके परिवारीजनों के खिलाफ एफ०आई०आर० गुणदोष के आधार पर बिना सघन जांच किए बिना न की जाये। तथा की गयी फर्जी एफ०आई०आर० तत्काल समाप्त की जाये।
प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने आग्रह पूर्वक निवेदन किया है कि कृपया उपरोक्त 11 सूत्रीय ज्ञापन स्वीकार कर बिन्दुवार कृत कार्यवाही से संगठन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
सादर ! प्रेषित- प्रतिलिपि निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-
1) श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
2) श्रीमान अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन।
3) श्रीमान अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन।
4) श्रीमान अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन।
भवदीय:- कौशल किशोर पाण्डेय प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन, उत्तरप्रदेश

