पत्र सूचना शाखा (मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
अपर मुख्य सचिव, गृह ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों के निस्तारण हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को दिये निर्देश.
प्रदेश के समस्त भरण पोषण प्राधिकरणों में 11 सितम्बर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य
अपर मुख्य सचिव, गृह ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों के निस्तारण हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को दिये निर्देश
वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटायें जाने योग्य मामलों, वादों, अपीलों को चिन्हित कर निस्तारित कराया जाय
वादकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के अधिकतम प्रयास किये जाय
आम जन मानस की सुविधा हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय
लखनऊः 08 सितम्बर, 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी ने सम्बन्धित आधिकारियों को निर्देश दिये है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में वादों का निस्तारण पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत की तुलना में दुगुने से भी अधिक किया जाय। उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के जिला जज के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराये। साथ ही आम जन मानस के वादों के निस्तारण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर मानीटरिंग सेल का गठन कर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 11 सितम्बर 2021 को प्रदेश के सभी भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्रीजी के निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों के निस्तारण कराने हेतु आज योजना भवन में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चारो पुलिस आयुक्तों तथा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात को आवश्यक निर्देश दियेे हैं।
श्री अवस्थी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले स्तर पर मानीटरिंग कमेटी गठित कर उक्त लोक अदालत की सफलता हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों, वादो, अपीलों को चिन्हित कर निस्तारित कराया जाय। साथ ही प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में वादकारियों को आदेशिकाओं एवं समन की तामील व्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से शत प्रतिशत अवश्य की जाय। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत विभिन्न प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होेंने सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये है कि कोविड तथा ट्रैफिक से सम्बन्धित वादो का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।
उल्लेखनीय है कि पिछली आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में 12 लाख से अधिक वादों का निस्तारण कराया गया था। आगामी प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने यह भी निर्देश दिये है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत यदि उपरोक्त पूर्व आयोजित बैठकों में वादकारियों के बीच सुलह समझौता हो जाय, तो उन्हे लोक अदालत में प्रतिभाग हेतु न बुलाया जाय। वादकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के लिए अधिकतम प्रयास किये जाय। प्रस्तावित लोक अदालत में मामले के निस्तारण से पूर्व न्यूनतम 2 या 3 तिथियों पर माध्यस्थम/सुलह/समझौते हेतु बैठके आयोजित कर ली जाय ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण हो सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में विभिन्न माध्यमो से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए जिससे आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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सम्पर्क-ः सूचनाधिकारी, दिनेश कुमार सिंह