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प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए निम्नांकित योजनायें संचालित है,पात्र दिव्यांगजन जिला कार्यालय पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं…

सिद्धार्थनगर-दिनाँक 02 अगस्त 2022

प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए निम्नांकित योजनायें संचालित है,पात्र दिव्यांगजन जिला कार्यालय पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं…

सिद्धार्थनगर। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए निम्नांकित योजनायें संचालित है। पात्र दिव्यांगजन इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सिद्धार्थनगर दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, सिद्धार्थनगर से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

A – दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान योजना (दिव्यांग पेंशन)- इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता होने पर रू0 1000 / – की दर से प्रतिमाह देय है। दिव्यांग पेंशन हेतु विभागीय वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

B– कुष्ठावस्था पेंशन योजना इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों को 0 (शून्य) प्रतिशत या उससे अधिक की कुष्ठ दिव्यांगता होने पर रू0 3000/- की दर से प्रतिमाह देय है। कुष्ठावस्था पेंशन हेतु विभागीय वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है। कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना – इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों को धनराशि रू0 10000/- तक के सहायक उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर ब्लाइण्ड स्टिक इत्यादि प्रदान किये जाते है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनाआवश्यक है, एवं आय प्रमाण पत्र सांसद, विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त भी मान्य है।

दिव्यांगजन से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना – इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रू0 15000 / तथा दम्पति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रू0 20000 / एवं दम्पति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- की धनराशि प्रदान की जाती है।

पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुए विवाह पर ही देय है। दम्पति आयकरदाता नही होना चाहिए। विवाह प्रोत्साहन हेतु विभागीय वेबसाइट http://upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

दिव्यांगजन के पुर्नवासन हेतु दुकान संचालन योजना- इस योजना के अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को खोखा / गुमटी / हाथ ठेला कय कर रोजगार करने हेतु रू0 10000/- की सहायता प्रदान की जाती है। इस धनराशि में से रू0 7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज पर ऋण के रूप में तथा रू० 2500 /- की धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाता है। दुकान निर्माण / संचालन हेतु विभागीय वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

उक्त आशय की जानकारी एजाजुल हक खाँ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिया गया है।

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