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फसल अवशेष न जलाने का शासन ने जारी किये आवश्यक निर्देश,सम्बंधित को सौपी गई जिम्मेदारी

सिद्धार्थनगर 13 अक्टूबर 2020

फसल अवशेष न जलाने का शासन ने जारी किये आवश्यक निर्देश,सम्बंधित को सौपी गई जिम्मेदारीblank blank blank

शासन द्वारा दियेे गये निर्देशानुसार यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर के बिना सुपर एस0एम0एस0 अथवा फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य यंत्रों को प्रयोग में लाये बगैर कटाई का कार्य किया जायेगा तो उक्त कम्बाइन को हार्वेस्टर को सीज कर दिया जायेगा तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने में सहायक होने के कारण विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

किसी भी प्रकार की जलने की घटना प्रकाश में आने पर दोषी के विरूद्ध पैनाल्टी लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्जे की जायेगी। ग्राम सभाओं में फसल अवशेष जलने अथवा अन्य जलने की घटनाओं के प्रकाश में आने पर प्रधान, लेखपाल एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। पराली इकट्ठा करने का कायम मनरेगा अथवा वित्त आयोग से फण्ड की व्यवस्था की जायेगी तथा निराश्रित गौशालाओं में पराली पहुॅचाने की व्यवस्था की जायेगी।

खेत से गौ-आश्रय तक पराली पहुॅचाने की व्यवस्था पशु पालन विभाग द्वारा की जायेगी।
ग्राम प्रधान अपनी-अपनी ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों के ग्राम सदस्यों की साधारण सभा की बैठक कर ग्राम पंचायत के जन साधारण को फसल अवशेष को न जलाये जाने हेतु जागरूक करेगे तथा पराली जलाये जाने से होने वाले प्रदूषण, खेती की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देगें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500 प्रति घटना, 02 एकड़ से 05 एकड़ के लिए रू0 5000 प्रति घटना, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 15000 तथा अपराध की पुनर्रावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डिज किया जायेगा।

फसल अवशेष जलाये जाने की घटना घटित होने पर यदि ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छिपाया जाता है अथवा उच्च अधिकारियों को अवगत कराने में शिथिलता अपनायी जाती है तो यह अवधारित किया जायेगा कि फसल अवशेष जलाये जाने का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान की दूरभि संधि व संलिप्तता है।

तदोपरान्त बाध्य होकर सम्बन्धित ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उक्त कारित अपराध में सह अभियुक्त बनाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(न्यूज़ 17 इंडिया एडिटर इन चीफ विजयकुमारमिश्र)

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