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मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम विभाग में पंजीयन व नवीनीकरण कराने पर लगने वाला शुल्क पूर्णतया हुआ माफ

सिद्धार्थनगर 15 अक्टूबर 2020

मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम विभाग में पंजीयन व नवीनीकरण कराने पर लगने वाला शुल्क पूर्णतया हुआ माफ

श्रम प्रवर्तन अधिकारी सिद्धार्थ नगर ने अपने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम विभाग में पंजीयन व नवीनीकरण कराने पर लगने वाला शुल्क पूर्णतया माफ हो गया है, और विलंब शुल्क भी पूर्णतया समाप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रम विभाग में मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अभी तक पंजीयन शुल्क रुपया 20 व अंशदान शुल्क रु 20 प्रतिवर्ष देना पड़ता था तथा नवीनीकरण कराने में विलंब हो जाने पर रू0 5 प्रति माह की दर से विलंब शुल्क देना पड़ता था। किंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते श्रमिको को पंजीयन व नवीनीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा तथा नवीनीकरण कराने में कितना भी विलंब क्यों ना हुआ हो श्रमिकगण बिना कोई विलंब शुल्क दिए अब अपना नवीनीकरण करा सकेंगे। यह स्पेशल ऑफर केवल 30 नवंबर 2020 तक ही हैं।

अतः सभी पात्र मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, एवं 90 दिन निर्माण कार्य करने का स्व-घोषणा प़त्र लेकर निकटतम जन सेवा केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र या श्रम कार्यालय जाकर अपना पंजीयन या नवीनीकरण बिना कोई पंजीयन शुल्क या नवीनीकरण शुल्क या विलंब शुल्क दिए कराएं और ओटीपी के लिए अपने साथ अपना मोबाइल फोन जरूर ले आएं। श्रमिकगण अपना पंजीयन या नवीनीकरण करा कर बोर्ड द्वारा संचालित अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

(न्यूज़ 17 इंडिया एडिटर इन चीफ विजयकुमारमिश्र)

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