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महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय

सिद्धार्थनगर/भवानीगंज
दिनांक 21-06-2020

महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय

*विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर* जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं महेंद्र सिंह देव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में तथा रविन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 21.06.2020 को मुकदमा अपराध संख्या 82/2020 धारा 354 ए,188 भादवि0, 03 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में नामजद अभियुक्त मो0 शफीक उर्फ बाबू रजा पुत्र रमजान अली निवासी ग्राम भानपुर रानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*
01. मो शफीक उर्फ बाबू रजा पुत्र रमजान अली निवासी ग्राम भानपुर रानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम*
1. उ0नि0 सुग्रीव प्रसाद चंद्रा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
2.उ0नि0 अशोक कुमार दुबे, थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
3.आरक्षी राहुल यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

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