लखनऊ. यूपी सरकार यातायात नियमों से खेल करने पर अब किसी को माफ करने वाली नहीं है। अब जरा सी चूक हुई और काम से गए। यूपी सरकार की सख्ती आम आदमी की सुरक्षा और बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को खत्म करने के तहत किया जा रहा है। यूपी सरकार ने यातायात नियमों के पालन को लेकर पिछले दिनों जुर्माना राशि बढ़ाने का जो फैसला लिया था उसकी गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और कहीं मोबाइल पर बात करते मिल गए तो ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपए का चालान तुरंत कर देगा।
अधिसूचना जारी होने पर अब सख्ती और बढ़ गई है। मोबाइल से बात करते हुए पकड़ा जाने पर पहली बार में एक हजार रुपए, दोबारा पकड़े जाने पर दस गुना यानि दस हजार रुपए का चालान देना पड़ेगा। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने यह अधिसूचना जारी की थी।
बीमा न कराने पर चार हजार रुपए जुर्माना :- नए ट्रैफिक नियमानुसार, गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपए व दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। पहली बार में बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
शांत क्षेत्र में नहीं बजा सकेंगे हार्न :- अगर रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर बगैर अनुमति रेस में हिस्सा लिया तो दस हजार जुर्माना होगा। निलंबित या बगैर रजिस्ट्रशेन के वाहन चलाने वालों को पहली बार में पांच हजार रुपए और दूसरी बार में दस हजार रुपए जुर्माना देना होगा। शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार एक हजार रुपए व दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
झूठ बताकर डीएल बनवाने पर दस हजार जुर्माना :- फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। ऐसे ही अगर वाहन स्वामी अपने वाहन को मॉडिफाई कराएगा तो उसपर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। गलत तथ्य बताकर ड्राइविंग लाइसेस हासिल करने पर लगने वाले 2500 जुर्माने को बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया गया है।
अधिकारी की बात मानना जरूरी :- नए नियमों में है कि अगर अधिकारी की बात न मानते हैं या उसके काम में बाधा डालते हैं तो एक हजार रुपए के जुर्माने के बजाय दो हजार रुपए देने होंगे। फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहन बेचने पर प्रति वाहन एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा। रफ्तार पर भी ट्रैफिक पुलिस की निगाहें रहेंगी। तय गति सीमा से तेज रफ्तार में कार चलाने पर दो हजार रुपए और यात्री व माल वाहन के लिए चार हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।