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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश पर उ0प्र0 में 11/09/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन..

सिद्धार्थनगर 04 अगस्त 2021

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश पर उ0प्र0 में 11/09/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन..

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 1748/एसएलएसए- 07/2021- एन0एल0ए0 दिनांकित 26जुलाई 2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.09.2021 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है..
उक्त क्रम में माननीय जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रमोद कुमार शर्मा के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 11 सितम्बर 2021 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10.00 बजे से सिविल कोर्ट सिद्धार्थनगर व बाह्य स्थित न्यायालय बांसी, डुमरियागंज एवं जिला कारागार, सिद्धार्थनगर तथा समस्त राजस्व, चकबन्दी एवं अन्य न्यायालयों में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित) सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद (जनपद न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोश वाद), के प्रकरण से सम्बन्धित मामलों को प्रमुखता प्रदान करते हुए, से संबंधित लम्बित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
साथ ही साथ उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन स्तर के प्रकरण धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली के वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित) एवं अन्य वादों (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल) के प्रकरण आदि का भी निस्तारण पारस्परिक सुलह समझौते के आधार पर आपसी सद्भावना के अधीन कराया जा सकता है।
उक्त आशय की जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर चन्द्रमणि द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया है।

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