Fri. Mar 28th, 2025

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा –चंद्रमणि जोशी

सिद्धार्थनगर 28 सितंबर 2022

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 12 नवंबर 2022 को
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
किया जाएगा –चंद्रमणि जोशी

सिद्धार्थनगर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 3352 / एसएलएसए-147/2021 एन०एल०ए० दिनांकित 09 सितम्बर 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 12.11.2022 को उत्तरप्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त क्रम में जिला जज / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रमोद कुमार शर्मा के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 12 नवम्बर 2022 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10.00 बजे से सिविल कोर्ट सिद्धार्थनगर व बाह्य स्थित न्यायालय बांसी, डुमरियागंज एवं जिला कारागार, सिद्धार्थनगर तथा समस्त राजस्व चकबन्दी एवं अन्य न्यायालयों में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराकम्य लिखत अधिनियम, न्यायालय में लम्बित पुराने वादो, ई० चालान व आर्बीट्रेशन के निष्पादनवादों, बैंक वसूली के बाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित) सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद (जनपद न्यायालय में लम्बित) अन्य सिविल वाद (किराया सुखाधिकार व्ययादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) के प्रकरण से सम्बन्धित मामलों को प्रमुखता प्रदान करते हुए से संबंधित लम्बित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन स्तर के प्रकरण धारा 138 पराकम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली के वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित ) एवं अन्य वादों (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल) के
प्रकरण आदि का भी निस्तारण पारस्परिक सुलह समझौते के आधार पर आपसी सद्भावना के अधीन करायाजा सकता है।

उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी चंद्रमणि पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया है।

Related Post