सिद्धार्थनगर 10 मार्च 2023
राज्य सूचना आयुक्त ने प्रेसवार्ता में बाणगंगा नदी में 03 युवकों की डूबने से हुई मृत्यु पर व्यक्त की संवेदना
“राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 ने मीडिया से की प्रेसवार्ता/सूचना अधिकार (आरटीआई) के बारे में लोगो को करें जागरूक..”
“राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 ने प्रेसवार्ता में बताया कि (आरटीआई) सूचना अधिकार का वर्तमान में कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर परेशान कर रहे हैं”
“राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 ने प्रेसवार्ता में कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को भ्रष्टाचार एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने हेतु लागू किया गया था…”
सिद्धार्थनगर। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह द्वारा रेस्ट हाउस लोक निर्माण विभाग जेल रोड सिद्धार्थनगर में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जनपद में होली के दिन बाणगंगा नदी में डूबने से 03 युवकों की मृत्यु होने पर संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग और ड्रेनेज खंड द्वारा घटनास्थल पर उचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो,उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भ्रष्टाचार एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने हेतु लागू किया गया था।
राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने कहा कि वर्तमान में कुछ लोग आरटीआई का गलत इस्तेमाल कर अनावश्यक रूप से अधिकारियों/विभागों को परेशान करते हैं,हम सबको आरटीआई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरटीआई के बारे में लोगों को जागरूक करें।
राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि यदि 75 विभाग का मूल कार्य प्रभावित होता है तो अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है। आरटीआई कानून बहुत ही पवित्र उद्देश्य से बनाया गया था इससे शासन एवं प्रशासन की छवि की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाया गया है,अधिकारियों को इस कानून से निपटने के लिए विचार करना चाहिए।