सिद्धार्थनगर 28 मई 2020
*रोजगार पाने का सुनहरा मौक़ा निर्माण कार्य करने वाले ऐसे सभी श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो निर्माण श्रमिक श्रम विभाग के जिला श्रम कार्यालय/जनसेवा केन्द्रों पर पंजीयन फॉर्म साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ पंजीकरण करा ले।*
ऐसे श्रमिक जो बेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुॅआ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डज्ञलने का काम कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजैक पाॅलिस, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलैक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाईल्स लगाने का कार्य, कुॅएं के गाद (तलछट) हटाने का कार्य/डिविंग, चट्टान तोड़ने का कार्य, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क, मार्बल एवं स्टोन वर्क, चैकीदार, सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य, लिपिकीय लेखा कार्य, स्विंमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि/सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण, बांध, पुल, सड़क का निर्माण के अधीन कोई संक्रिया, बाढ़ प्रबन्धन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबधित, ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना एवं मरम्मत कार्य, अग्निष्मन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत, बड़े यात्रिंक कार्य, मकानो/भवनों की आन्तरिक साज-सज्जा, खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य, रसोई में उपयोग हेतु माडूलर इकाईयों की स्थापना, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण कार्य, ईट भट्ठो पर ईट निर्माण का कार्य, मिट्टी, बालू व मौरंग के खनन का कार्य, सुरक्षा द्वार एवं उपकरणों की स्थापना, लिफ्ट एवं स्वचलित सीढ़ी की स्थापना का कार्य, सीमेन्ट, कंक्रीट, ईट ढोने का कार्य, मिट्टी का काम, चूना बनाना आदि कार्य करने वाले ऐसे सभी श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो और जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, निर्माण श्रमिक श्रम विभाग के जिला श्रम कार्यालय/जनसेवा केन्द्रों पर पंजीयन फार्म के साथ दो फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ पिछले 12 माह में 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण-पत्र सहित रू0 20.00 पंजीकरण शुल्क, रू0 20.00 एक वर्ष का अंशदान के साथ पंजीकरण करा सकते है।
पंजीकृत श्रमिकों के काल्याण हेतु सरकार द्वारा मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मद्द योजना, सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, आवास सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकंलागता एवं अक्षमता पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजनायें संचालित है। यह सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ही है।