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सिद्धार्थनगर पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व ₹15,000/अर्थदण्ड से दण्डित कराया

दिनांक 06-01-2023 सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व ₹15,000/अर्थदण्ड से दण्डित कराया

सि0नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 91/2016 मु.अ.सं. 208/2016 धारा 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना त्रिलोकपुर से सम्बन्धित आरोपी राम अभिलाष पाण्डेय को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया ।

उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राम अभिलाष पाण्डेय पुत्र सूर्यदेव पाण्डेय निवासी ग्राम कोदई जोत थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायाधीश कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी,अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 राम भरत प्रसाद, थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा।

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