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सिद्धार्थनगर पुलिस ने हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

दिनांक 20.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस ने हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व ₹ 25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 20-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना बांसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2021 धारा 302 भा0द0वि0, सत्र परीक्षण सं. 31/2022 से सम्बन्धित अभियुक्त सतीश पुत्र स्व0 रामू निवासी गौरा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा कराये जाने में ईश्वर चन्द दुबे, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व न्यायालय पैरोकार का0 श्रवण कुमार थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

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