सि0नगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा/व ₹11,000/ के अर्थदण्ड से (प्रत्येक को) कराया दण्डित
सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज दिनांक 13-12-2022 को थाना मोहाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 140/2012 धारा 304,323,504,506 भा0द0वि0 (वाद संख्या- 84/2013) से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश यादव व राजमन यादव पुत्रगण रामवृक्ष यादव निवासीगण ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया।
उक्त अभियोग से संबंधित उपरोक्त अभियुक्तगण को न्यायाधीश कामेश शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-1 सिद्धार्थनगर द्वारा धारा 304 भादवि0 में दोषमुक्त तथा 323,504,506 भा0द0वि0 दोषी करार देते हुये दो-दो वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक को 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया । सजा कराये जाने में राजेश त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी,व न्यायालय पैरवीकार हे0का0 सुरेन्द प्रसाद थाना मोहाना का योगदान रहा ।