जोगिया,सिद्धार्थनगर/दिनांक 02 जनवरी 2024
04 वर्ष के बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कठोरावास व ₹75,000 अर्थदण्ड की सजा
04 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त की सजा होने पर परिजनो ने की सिद्धार्थनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रंशसा
◆दिनांक 19.11.2023 को थाना जोगिया उदयपुर में 04 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी
◆पुलिस द्वारा अल्प समय (07 दिवस) में विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
◆थाना जोगिया पुलिस द्वारा दिनांक 02.12.2023 को न्यायालय में चार्ज फ्रेम कराया गया,चार्ज फ्रेम के 01 माह में पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को दिलायी गयी सजा।
◆क्षेत्रवासियो में न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा से न्याय का माहौल।
▪️अभियुक्त को सजा होने पर परिजनो द्वारा सिद्धार्थनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रंशसा की गयी ।
◆जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना जोगिया उदयपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व ₹75,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 19.11.2023 को थाना जोगिया उदयपुर में डीजे देखने गयी 04 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिदंगी के सम्बन्ध में थाना जोगिया उदयपुर पर दिनांक 20.11.2023 को मुअसं0 176/2023 धारा 376(AB) भादवि0 व 5/6 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवनरायन सिंह द्वारा संपादित की गयी तथा दिनांक 27.11.2023 को 07 दिवस में विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 02.12.2023 को न्यायालय में चार्ज फ्रेम कराया गया तथा चार्ज फ्रेम के 01माह के अन्दर आज दिनांक 02 जनवरी 2024 को अभियुक्त राजकपूर उर्फ संतोष पुत्र राजदेव निवासी कठही थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को आजीवन कठोर कारावास व ₹75,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, पवन कुमार कर पाठक, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार मु0आ0 अशोक यादव थाना जोगिया उदयपुर का सराहनीय योगदान रहा ।