सिद्धार्थनगर
04 जून 2020
कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर उसे कार्यदायी विभाग अपने खाते में आरक्षित करेंगे। कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराया जायेगा, परिवहन प्रपत्रों के उक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैद्य/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से रायल्टी के मद में कटौती की गयी धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के सत्यापन के उपरान्त उसे त्रुटिपूर्ण/अवैध पाये जाने पर रायल्टी मद से कार्यदायी संस्था द्वारा काटी गयी धनराशि भुतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखा शीर्षक में जमां करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली उपखनिजों पर रायल्टी के सम्बन्ध में प्रस्तुत एम0एम0-11 व परिवहन पास के परीक्षण कराने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये है।
उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी है।