*लखनऊ* :
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में शुक्रवार को हुई बैठक में 10 प्रस्तावों को प्रदान की गई मंजूरी
प्रस्ताव में सबसे अहम यह रहा कि, मकान मालिक व किरायेदारों के विवादों को कम करने के लिए बनाए गए उप्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश–2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। इसमें किरायेदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्रावधान है। किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथारिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा।
*इन प्रस्तावों पर लगी मोहर…*
उप्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन के माध्यम से दी गई मंजूरी
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रस्ताव पास हुआ।
उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 के प्रस्तर- 3.3 (2) में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
ऐसे विलेख, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर स्टाम्प शुल्क की देयता को सुविधाजनक बनाये जाने के लिए डिजिटल ई-स्टाम्प की व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने हेतु उ,प्र,ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
2021-22 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण का प्रस्ताव हुआ पास हुआ।
मे.के.एम. शुगर मिल, मसोधा, अयोध्या द्वारा स्वयं की आसवनी में किये गये शीरे के सम्भरण पर जमा किये गये प्रशासनिक शुल्क की वापसी के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ।
(लखनऊ से न्यूज़ 17 इंडिया संपादक राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट….)