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आपरेशन शिकंजा अभियान के अंतर्गत मु0अ0सं0 389/14 धारा 302,324,120 बी भादवि0 में/02 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 27,000/-रुपए अर्थदण्ड से किया दण्डित

सिद्धार्थनगर-दिनांक 21-06-2022

आपरेशन शिकंजा अभियान के अंतर्गत मु0अ0सं0 389/14 धारा 302,324,120 बी भादवि0 में/02 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 27,000/-रुपए अर्थदण्ड से किया दण्डित

(थाना प्रभारी पथरा बाजार द्वारा मु0अ0सं0 389/14 धारा 302,324,120 बी भादवि0 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए, आपरेशन शिकंजा अभियान के अंतर्गत 02 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 27,000/-रुपए अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया)

अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन गोरखपुर उ0प्र द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत अभियोग/वाद सं0 389/14 धारा 302,324,120 बी भादवि0 थाना पथरा बाजार बनाम हबीबुर्रहमान व आदि के संबंध में थाना प्रभारी पथरा बाजार द्वारा प्रभावी पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था ।

अभियुक्तगण 01- हबीबुर्रहमान उर्फ दूरे पुत्र स्व0 गरीदुल्लाह / 02- मो0 रफीक पुत्र सेहरूल्लाह ग्राम ककरा पोखर थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2022 को धारा 302 भादवि0 में आजीवन कारावास व 25,000/- रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 324.120 बी भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी ।

इस प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास व 27,000/-रुपए अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

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