लखनऊ:–19 दिसम्बर 2022
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 लागू
“अधिनियम के माध्यम से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी”
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के संबंध में ‘उत्तर प्रदेश फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विसेज अधिनियम-2022’ के आलेख को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण भारत में फायर सर्विस अधिनियम में एकरूपता लाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा मॉडल फायर सर्विस बिल 1958 एवं संशोधित मॉडल फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विस बिल, 2019 प्रदेश सरकारों को अंगीकृत करने हेतु प्रसारित किया गया है। इसके क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किये जाने हेतु ‘उत्तर प्रदेश फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विसेज अधिनियम-2022’ को लागू किया गया है।