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गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के संबध में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

सिद्धार्थनगर 15 मई 2026

गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के संबध में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला एवं दिव्यांग आवेदको को वरीयता प्रदान की जायेगी-जिलाधिकारी

शादी अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खातो में ईपेमेण्ट के माध्यम से प्रेषित जायेगी- जिलाधिकारी

सिद्धार्थनगर। अनुसृचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के संबध में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कक्ष में बैठक सम्पन्न हुुई। बैठक में जिलाधिकारी को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसृचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नियमावली/शासनादेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 लागू की गयी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र,आय प्रमाण पत्र,बैंक खाते का पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक(माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनो का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 सुनिश्चित किया जायेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्र्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। पिछड़ी जाति हेतु आवेदक की आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 100000.00 (रू0 एक लाख) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, एवं अनुसृचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रति वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलान आवेदन शादी की तिथि के 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात तक ही स्वीकार्य है,किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला एवं दिव्यांग आवेदको को वरीयता प्रदान की जायेगी। शादी अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खातो में रू0 20000.00 ईपेमेण्ट के माध्यम से प्रेषित जायेगी। योजनान्तर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति शादी अनुदान पोर्टल पर उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्डकापी समस्त संलग्नको सहित सम्बन्धित तहसील अथवा विकास खण्ड में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह,जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन व अन्य संबधित उपस्थित थे।

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