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कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर/ बाकी की सेवाएं सोम से शुक्र सिर्फ शायं 5:00 बजे तक खोलने का दिया आदेश

महराजगंज ब्यूरो
दिनांक-14-07-020

कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर/ बाकी की सेवाएं सोम से शुक्र सिर्फ शायं 5:00 बजे तक खोलने का दिया आदेश

कोविड19 के बढ़ते हुए संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर आज जिलाधिकारी उज्जवल कुमार महराजगंज ने आदेश किया है कि जनपद की समस्त दुकाने*
*(आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) शहरी,ग्रामीण बाजार,गल्ला मंडी एवँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान अन्य दिनों में अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक सायं काल 5 बजे तक ही खोले जाएंगे।*
*यदि किसी के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन* *अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिए गये प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।*

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