ब्रेकिंग न्यूज़/सिद्धार्थनगर
दिनांक 20-07-2020
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली 2020 की 15 की उप धारा 3 को किया गया संशोधित/उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली- 2020 की धारा 15 की उप धारा 3 को संशोधित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुखावरण(मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर जुर्माना ₹ 100/- के स्थान पर अब प्रत्येक बार जुर्माना ₹500/- से दण्डित किया जायेगा ।
उक्त आदेश के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुखावरण(मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ पहना हुआ नही पाया जाता है या थूकता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नये शासनादेश के अनुसार नियमानुसार ₹500/- के जुर्माने से दण्डित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाए। सिद्धार्थनगर पुलिस उक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध, कटिबद्ध एवं सजग है ।
विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। घरों से बाहर निकलते समय अथवा सार्वजनिक स्थान पर हमेशा मुखावरण(मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ का प्रयोग अवश्य करें। अपने आस-पास के लोगों को भी जागरुक करें। कोरोना महामारी के रोकथाम एवं बचाव में पुलिस एवं प्रशासन को सहयोग करें।