सिद्धार्थनगर-दिनांक 26-09-2020
पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन में अपराध समीक्षा गोष्ठी कर समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

*राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा* आज दिनांक 26-09-2020 को अपराध समीक्षा गोष्ठी कर जनपद की अपराध/कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।
महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
1- प्रमुख अपराधों में कृत कार्यवाही ।
2- महिला उत्पीड़न सम्बन्धी पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही ।
3- पोक्सो एक्ट के पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही ।
4- एसटी/एसटी एक्ट उत्पीड़न के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही ।
5- लम्बित विवेचनाओं का विवरण ।
6- वांछित अपराधियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही ।
7- पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही ।
8- गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही ।
9- गोवध/पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही ।
10- गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही ।
11- गिरफ्तारी हेतु शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाये।
12- गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही एवं जिला बदर की कार्यवाही ।
13- धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही ।
14- चकरोड, जिसको अभियान में खाली करवाना है ।
15- अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही ।
16- शस्त्र निरस्तीकरण अभियान के अन्तर्गत कृत कार्यवाही ।
17- धारा 107,116,116(3), 117,122, एवं 145 सीआरपीसी अभियान के अन्तर्गत कृत कार्यवाही ।
18- अपर पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी द्वारा थानों के निरीक्षण का विवरण ।
19- शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही ।
20- अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बनाने, विक्रय व परिवहन करने वालों के विरूद्ध कृत कार्यवाही ।
21- अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही ।
22- पी0ए0 सिस्टम की उपलब्धता, क्रियाशीलता का विवरण ।
23- कोरोना के दृष्टिगत लाँकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों का निस्तारण किया जाये ।
24- कोविड-19 महामारी (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन संबंधी कार्यवाही की समीक्षा ।
25- समस्त लम्बित विवेचनाओं का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें/कराये ।
26- वांछित चल रहे अभियुक्तों की शतप्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाये ।
27- टाप-10 अपराधियों की चेकिंग एवं उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
28- सक्रिय अपराधियों की चेकिंग एवं उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
29- हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन एवं उनके सक्रियता के आधार पर कार्यवाही की जाये ।
30- जेल से छूटे अपराधियों की भी नियमित रूप से निगरानी करायी जाये ।
31- थाना क्षेत्र में लूट, डकैती, बैंक लूट एवं सनसनीखेज घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी व्यवस्था/पेट्रोलिंग/रात्रि गश्त की जाये ।
32- वाहनों की नियमित चेकिंग की जाये एवं वीडियोग्राफी भी करायी जाये ।
33- माफियाओं का चिन्हांकन एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
34- गैंग का पंजीकरण एवं गैंग के सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये ।
तत्पश्चात महोदय द्वारा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ।
(न्यूज़ 17 इंडिया एडिटर इन चीफ विजयकुमारमिश्र)