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अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से अपराधी को मिला दण्ड

पत्र सुचना शाखा

(मीडिया सेल, गृह विभाग)

सुचना एवम जनसम्पर्क विभाग उ0प0

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से अपराधी को मिला दण्डblank

लखनऊ 16 अक्टूबर 2020

हाथरस में हत्या एवम दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवम जुर्माना का दण्ड।

मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के अनुपालन में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति प्रभावी पैरवी सुनुश्चित करते हुए अपराधियो को सजा दिलाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद हाथरस के थाना सिकंदरामऊ के अंतर्गत पीड़िता उम्र लगभग 17 वर्ष को शौच करने जाते समय मक्के के खेत में दुष्कर्म का प्रयाश करते हुए उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करते हुए दण्ड दिलाया गया है। अभियुक्त नरेश उर्फ़ भोला द्वारा यह घटना 21 अगस्त 2016 को उस समय की गई थी जब पीड़िता शौच के जा रही थी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त नरेश उर्फ़ भोला को आजीवन कारावास तथा रु0 5000/–जुर्माना की सजा मा0 न्यायालय द्वारा दिलाने का कार्य त्वरित गति से कराया गया, नामित अभियुक्त नरेश उर्फ़ भोला को मा0 न्यायालय की फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध करते हुए भा0द0वि0 की धारा-302 तथा 354बी के अंतर्गत कारावास एवम जुर्माना से दण्डित किया गया है।
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संपर्क-सुचना अधिकारी दिनेश
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कुमार सिंह
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