सिद्धार्थनगर: 3/4 सितंबर 2025
ड्रोन के सुरक्षित उपयोग के विनिश्चयन हेतु जिलाधिकारी ने ड्रोन संचालकों को दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी ड्रोन संचालकों को निर्देशित किया कि वे अगले 24 घंटों के भीतर अपने थाने पर उपस्थित होकर ड्रोन संचालन से सम्बंधित अपना विवरण दर्ज कराएं
जिलाधिकारी ने ड्रोन संचालक को दी हिदायत,निर्धारित समयावधि 24 घंटे के भीतर अपनी सूचना अपने थाने पर नहीं दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी
जनपद सिद्धार्थनगर में ड्रोन के सुरक्षित उपयोग के विनिश्चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 03 सितंबर 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 में निहित निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी ड्रोन संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अगले 24 घंटों के भीतर अपने थाने पर उपस्थित होकर ड्रोन संचालन से सम्बंधित अपना विवरण थाने पर दर्ज कराएं।
जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया कि वे अपने थाना क्षेत्र के सभी ड्रोन संचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम,पता, मोबाइल नंबर, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, ड्रोन पायलट के रूप में पंजीकृत संख्या, ड्रोन का निर्माण एवं यूनिक आई डी संख्या, ड्रोन संचालन का प्रस्तावित क्षेत्र, ड्रोन संचालन का उद्देश्य यथा व्यावसायिक, वाणिज्ययिक अनुसन्धान प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में थाने पर रजिस्टर बनाकर उसमें सभी प्रविष्टि दर्ज कराएंगे. यदि ड्रोन संचालक निर्धारित समयावधि अगले 24 घंटे के भीतर अपनी सूचना अपने थाने पर नहीं दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बंधित ड्रोन संचालक की होगी।
जनपद के सभी नागरिकों से अपील है कि वे ड्रोन के सम्बन्ध में किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और उनके संज्ञान में ड्रोन से सम्बंधित कोई संदिग्ध गतिविधि आती है तो उससे तत्काल अपने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और उपजिलाधिकारी को अवगत कराएं. जिला प्रशासन द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों में जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी. ज़िला प्रशासन ड्रोन से सम्बंधित किसी भी अवैध/संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और गंभीर है तथा जनपद के सभी नागरिकों के साथ खड़ा है।

