कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर: दिनांक 07-09-2026
प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकार किया रवाना
जनपद सिद्धार्थनगर। आज जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर अजय कुमार श्रीवास्तव-तृतीय द्वारा दिनांक 12-09-2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अरविन्द कुमार राय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अखिलेश कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकार जनपद न्यायालय सिद्घार्थनगर के प्रांगण से रवाना किया गया।
उक्त मौके पर मोहम्मद रफी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०1,त्रिभुवन नाथ विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, बीरेन्द्र कुमार अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सों एक्ट/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अरूण कुमार-चतुर्थ सिविल जज सी०डि०, शैलेन्द्र नाथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रियंवदा प्रियदर्शिनी सिविल जज जू०डि० नौगढ,धम्म कुमार सिद्घार्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट,श्रेय कुमार वर्मा सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० प्रथम,अश्वनी कुमार मिश्र चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल,फराज अहमद लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के डिप्टी, अशोक चन्द्रा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल,एहतेशामुददीन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल तथा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व आमजनमानस उपस्थित रहें।
दिनाँक 12-09-2026 दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर सिद्घार्थनगर तथा बाहृय न्यायालय बांसी व डुमरियागंज, ग्राम न्यायालय इटवा, कलेक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार के उददेश्य से जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा प्रचार वाहन हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया,जिसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक, नगर पालिका अधिनियम समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, राजस्व वाद व चकबन्दी वाद, सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धी वाद, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम वाद, आरबीट्रेशन वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चालानी वाद, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई.एक्ट. एवं बैंक रिकवरी, बी0एस0एन0एल भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से सम्बन्धित वाद एवं ऐसे अन्य समस्त वाद जिनका निस्तारण किया जाना संभव हो निस्तारण किया जायेगा।
शैलेन्द्र नाथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि दीवानी न्यायालय परिसर सिद्घार्थनगर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। राजस्व एवं चकबन्दी वादों का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।
उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते हैं। शैलेन्द्र नाथ सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर।

