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फार्मर रजिस्ट्री के बिना किसानों को अब नहीं मिलेगी खाद-बीज

फार्मर रजिस्ट्री के बिना किसानों को अब नहीं मिलेगी खाद-बीज

मिर्जापुर : जिला प्रशासन की ओर से काफी कवायद के बाद भी महज 3,35,584 अर्थात 87.68 प्रतिशत किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्री बना है। अभी भी पंजीकृत 3,82,737 में से 47,153 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन सका है। ऐसे में शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि फार्मर रजिस्ट्री के बिना किसानों को खाद, बीज सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री दिखाने वाले किसान को ही अब पांच बोरी डीएपी व सात बोरी यूरिया मिलेगी।जनपद के चार तहसीलों में से चुनार में 119053 में से 109661 किसान, लालगंज में 64082 में से 53508, मड़िहान में 46434 में से 40135 व तहसील सदर में 153168 के सापेक्ष 132280 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री बनवाया है। तहसील सदर में 20888, लालगंज में 10574, मड़िहान में 6299 और चुनार में 9392 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं बना है। वहीं गाटों की बात करें तो चारों तहसीलों में कुल अनक्लेम्ड 47,153 किसानों ने अभी तक नहीं बनवाया है फार्मर रजिस्ट्री। 702039 गाटों में से 366455 गाटों की फार्मर रजिस्ट्री होना शेष है।जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने खाद-बीज विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शासन के मंशा अनुरूप फार्मर रजिस्ट्री बिना खाद व बीज न दिया जाए। कोई विक्रेता फार्मर रजिस्ट्री के बिना खाद व बीज देते मिलेगा तो उसके दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

जिलाशिकारी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री बिना खाद वितरण, कालाबाजारी, ओवररेटिंग, टैगिंग अथवा जमाखोरी करने पर जांच में सही मिलने पर कटोर कार्रवाई की जाएगी। किसी किसान का फार्मर रजिस्ट्री नहीं बना है तो संबंधित तहसील अथवा एडीओ कृषि से संपर्क करके बनवाना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। डा. अवधेश कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि चकबंदी गांव वाले किसानों को लेखपाल या एडीओ कृषि से कराना होगा प्रमाणितः जनपद में चकबंदी वाले गांवों के 17878 किसान भी हैं। इनको खाद की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेखपाल या एडीओ कृषि से खतौनी सत्यापन कराने के बाद ही खाद मिलेगी।सोर्स विज्ञप्ति।

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