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विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची से 2.81 लाख नाम कटने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका

विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची से 2.81 लाख नाम कटने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका

17 और 24 अक्तूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर

News 17 India निज संवाददाता,सिद्धार्थनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची से करीब 2.81 लाख नाम हटने के बाद अब पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 17 और 24 अक्तूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दोनों दिन सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे।

पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और ऐसे पात्र नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष जोर रहेगा, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्प जीएन ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां फॉर्म भरने और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी।

बता दें कि पुनरीक्षण के दौरान जिले में पहले 19,63,872 मतदाता दर्ज थे। इनमें से 3,98,920 नाम हटाए गए थे। इनमें 77,495 मृत, 1,04,299 अनुपस्थित या पता नहीं चल पाने वाले, 1,65,751 स्थानांतरित और 41,650 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता बताए गए थे। इसके अलावा 9,725 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं हुए थे। 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम सूची में 16,80,555 मतदाता दर्ज थे।

मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने और विवरण में त्रुटियों को दूर करने के लिए 17 और 24 अक्तूबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। सभी बीएलओ निर्धारित समय पर मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों की सहायता करेंगे। जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करें। मतदाता सूची में नाम और विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने में सभी लोग सहयोग करें। शिवशरणप्पा जीएन, जिला निर्वाचन अधिकारी।

चुनाव 2027 की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी तय किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। इसके साथ हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आयु प्रमाण और पते से संबंधित निर्धारित दस्तावेज देने होंगे।नाम जुड़वाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी:आयु प्रमाणः जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्मतिथि दर्ज हाईस्कूल या इंटरमीडिएट का प्रमाणपत्र अथवा भारतीय पासपोर्ट में से स्वीकार्य दस्तावेज,पते का प्रमाणः आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, बिजली-पानी-गैस बिल, किरायानामा अथवा अन्य निर्धारित दस्तावेज।

घोषणापत्रः विशेष पुनरीक्षण के तहत लागू निर्देशों के अनुसार निर्धारित घोषणापत्र और संबंधित विवरण भी देना पड़ सकता है। पात्र मतदाता क्या करें: पहले निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल या बीएलओ के माध्यम से सूची में अपना नाम जांचें।नाम नहीं होने पर 17 या 24 अक्तूबर को सुबह 10 से शाम चार बजे के बीच संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचें।नए पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरकर फोटो और जरूरी दस्तावेज जमा करें।नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर मौजूदा मतदाता फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन का आवेदन करें।जमा करने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी लेते रहें,12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

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