सिद्धार्थनगर पुलिस ने मारपीट के आरोपी को 01 वर्ष का कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से कराया दण्डित
सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी को 01 वर्ष का कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 30-11-2022 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/1989 धारा 323,324,504 भा0द0वि0 (वाद संख्या- 955/1990) से सम्बन्धित अभियुक्ता फूलमती पत्नी हरिहर निवासी गुदराही टोला धौरी कुइया थाना सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया।
उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्ता फूलमती को न्यायाधीश श्रद्धा भारतीया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 3,000/ रुपये के अर्थदण्ड से दंण्डित कराया गया ।
सजा कराये जाने में संजय कुमार दुबे, अभियोजन अधिकारी, व न्यायालय पैरवीकार का0 मनोज कुमार यादव थाना सिद्धार्थनगर का सराहनीय योगदान रहा ।