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300 मीटर तक के दायरे में बिजली कनेक्शन के लिए खत्म होगा एस्टीमेट का झंझट

300 मीटर तक के दायरे में बिजली कनेक्शन के लिए खत्म होगा एस्टीमेट का झंझट

150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर सुविधा, 300 मीटर से अधिक पर यथावत व्यवस्था:

लखनऊ: यदि आपके परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में कोई बिजली का पोल नहीं है तो भी कनेक्शन के लिए अब भागदौड़ नहीं करनी होगी,150 किलोवाट तक के लोड के कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनवाने का झंझट जल्द ही खत्म होने वाला है। तय धनराशि एकमुश्त जमा करने के साथ ही केबल उपलब्ध कराने पर नया कनेक्शन मिल जाएगा। इस संबंध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन के प्रस्ताव को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की 18 दिसंबर को होने वाली बैठक में हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सब कमेटी की मंजूरी मिलते ही बिजली कंपनियां इसे लागू कर देंगी। बिजली का कनेक्शन चाहने वालों की सुविधा के लिए कंज्यूमर राइट रूल-2020 की धारा-चार के सब सेक्शन 13 के तहत विद्युत पोल से 40 मीटर दूर होने पर एस्टीमेट के अनुसार धनराशि जमा करने पर ही मिलता है कनेक्शन।

लखनऊः बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि बिजली के निजीकरण व विद्युत (संशोधन) बिल-2025 के खिलाफ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। इन दोनों मुद्दों के साथ ही परमाणु ऊर्जा संशोधन बिल के विरोध में 18 मार्च को दिल्ली में विशाल रैली की जाएगी।

नियामक आयोग कास्ट डाटा बुक में यह व्यवस्था करने की तैयारी में है। सब कमेटी के सदस्यों को भेजे गए प्रस्ताव से साफ है कि प्रस्तावित व्यवस्था में 150 किलोवाट लोड तक के कनेक्शन के लिए पोल से 300 मीटर तक की दूरी पर शहर से लेकर गांव तक में किसी भी श्रेणी के कनेक्शन के लिए मनमाने एस्टीमेट, भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं की अनावश्यक भागदौड़ खत्म हो जाएगी।उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर, पोल या कंडक्टर जैसी तकनीकी उपकरणों का प्रबंध एस्टीमेट के जरिये अपने स्तर से नहीं करना होगा। सिर्फ तय धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दूरी को तीन स्लैब में बांटा गया है। पहला स्लैब 0 से 100 मीटर की दूरी तक, दूसरा स्लैब 101 से 300 मीटर की दूरी तक और तीसरा स्लैब 301 मीटर से अधिक दूरी के लिए बनाया गया है। तीसरे स्लैब के कनेक्शन पर मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। प्रस्तावित व्यवस्था में दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन यदि 100 मीटर की दूरी तक लेना है तो उपभोक्ता को सिर्फ 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। इसी तरह 101 से 300 मीटर तक की दूरी पर उपभोक्ता को 7555 रुपये कनेक्शन के लिए जमा करने होंगे। गौरतलब है कि 300 मीटर तक की दूरी पर लगभग सात खंभे की लाइन, ट्रांसफार्मर व अन्य का लगभग एक लाख रुपये अभी उपभोक्ताओं को देना पड़ता है।

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